जांजगीर-चांपा। जिले के नरियरा गांव में धनतेरस के दिन हुई दिनदहाड़े हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सेशन कोर्ट ने हत्या के दोषी पिता और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार, घटना 10 नवंबर 2023 की है। मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव में बुजुर्ग धरम लाल राठौर तालाब से घर लौट रहे थे, तभी आरोपी तिरिथ राम पटेल और उसके बेटे संत राम व राम कुमार पटेल ने घात लगाकर उन पर टांगिया से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण धरमलाल की मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में रिपोर्ट मृतक की बहू दीप्ती राठौर ने दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि आरोपियों के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सेशन जज जयदीप गर्ग ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।





