रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के निर्देशानुसार अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जशपुर जिले में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और भंडारण की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत जब्त की है तथा 1 लाख 46 हजार 800 रुपये का अर्थदंड वसूल किया है।
जिला सहायक खनिज अधिकारी के अनुसार 11 जून 2026 को झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र स्थित ग्राम पोड़ी के शंख नदी तट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 200 ट्रैक्टर-ट्रॉली, यानी लगभग 600 घनमीटर रेत अवैध रूप से संग्रहित पाई गई।
मामले में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग द्वारा निर्धारित 1 लाख 46 हजार 800 रुपये की अर्थदंड राशि 16 जून 2026 को खनिज मद में जमा कराई गई।
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध आगे भी लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विभाग के अनुसार जिले में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र के ग्राम पोड़ी और ग्राम पुत्रीचौरा में 5-5 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रेत खदानें घोषित की गई हैं। इन खदानों के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और खदान स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है।
अधिकारियों का मानना है कि वैध खदानों के संचालन से क्षेत्र में रेत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अवैध उत्खनन तथा भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।





