September 4, 2026

शादी के उपहार में छिपाया विस्फोटक, धमाके में दो की मौत; आरोपी को उम्रकैद

कवर्धा। कबीरधाम जिले में शादी के उपहार में विस्फोटक पदार्थ रखकर धमाका करने के मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2023 का है। विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे।

अभियोजन के अनुसार ग्राम चमारी निवासी मेहर सिंह मेरावी के घर 31 मार्च 2023 को शादी समारोह आयोजित हुआ था। शादी के बाद 3 अप्रैल की सुबह उपहार में मिले सामान को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान सोनी कंपनी के होम थिएटर को बिजली से जोड़कर चालू करते ही जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

Kawardha Home Theatre Blast

हादसे में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं सौरेभ, सूरज, शिव, दीपक और शेर सिंह भी घायल हुए।

Kawardha Home Theatre Blast

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, होम थिएटर का कार्टन, आलमारी के टुकड़े सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। विवेचना में सामने आया कि आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम ने ललिता धुर्वे से प्रेम-संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हेमेंद्र मेरावी और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से होम थिएटर में विस्फोटक पदार्थ लगाया था। आरोपी की निशानदेही पर बारूद और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के तहत दोषी माना। धारा 302 के दो मामलों में उम्रकैद, जबकि धारा 307 के पांच मामलों में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को दंडित किया गया।

अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शादी के उपहार में विस्फोटक रखकर किए गए इस सनसनीखेज धमाके के मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।