May 15, 2026

खैरागढ़ में बड़ा एक्शन: बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर का सोनोग्राफी कक्ष सील, PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई

खैरागढ़। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर के सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया है। यह कार्रवाई PCPNDT एक्ट 1994 के तहत की गई है, जो भ्रूण लिंग जांच पर सख्त प्रतिबंध लगाता है और सभी मेडिकल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

जानकारी के अनुसार, 12 मार्च को प्रशासनिक टीम ने सेंटर का निरीक्षण किया था, जिसमें अधिनियम के उल्लंघन और रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और कलेक्टर को सौंपी गई। मामले में संचालक और रेडियोलॉजिस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।

जांच के बाद जिला सलाहकार समिति ने दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया। इसके बाद 21 अप्रैल को गठित टीम ने PCPNDT एक्ट की धारा 30 और नियम 12 के तहत कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया। साथ ही जांच से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य भी जब्त किए गए।

यह सेंटर पहले भी विवादों में रहा है, जहां इलाज में लापरवाही के आरोप सामने आ चुके हैं। हालांकि उस मामले की जांच का निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हुआ था।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में PCPNDT एक्ट के उल्लंघन पर सख्त निगरानी जारी रहेगी और नियम तोड़ने वाले सभी केंद्रों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी।