May 15, 2026

Korba–Raigarh News Update | अपराध, प्रशासन और आंदोलन की बड़ी खबरें

रायगढ़ : नाबालिग से छेड़छाड़ का फरार आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ जिले में महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना पुसौर पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पीड़िता ने 28 दिसंबर को थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल आते-जाते समय आरोपी मनोज खड़िया उसका पीछा करता और अश्लील इशारे करता था। 27 दिसंबर को बाजार जाते समय आरोपी ने मोबाइल नंबर मांगने के बहाने बालिका का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की और फरार हो गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), 78(1)(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था। लगभग एक माह से फरार आरोपी को मुखबिर की सूचना पर उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
आरोपी का नाम मनोज कुमार खड़िया (20 वर्ष), निवासी पुसौर है।

रायगढ़ : आंगनबाड़ी केंद्र समय से पहले बंद, एक दिन का मानदेय कटेगा

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की सतत निगरानी की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में सुभाष नगर, बंगाली कॉलोनी, बोईरदादर क्रमांक-3 और बाघ तालाब के आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए।

लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का एक दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने परियोजना अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

कोरबा : आज गेवरा खदान बंद कर भूविस्थापित करेंगे प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ किसान सभा एवं भूविस्थापित रोजगार एकता संघ ने एसईसीएल गेवरा खदान से प्रभावित किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज खदान और साइलो बंद करने की घोषणा की है।

प्रबंधन के साथ हुई वार्ता विफल रही। किसान सभा ने आरोप लगाया कि खदान विस्तार में ग्रामीणों की जमीन ली जा रही है, लेकिन 100% प्रभावितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। संगठन का कहना है कि विस्थापित परिवारों की स्थिति पहले से और खराब हो गई है।

कोरबा : हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा

टांगी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कटघोरा ने आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

जमीन विवाद को लेकर किए गए इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने सफल पैरवी की।