महासमुंद, 11 फरवरी 2026। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी एक्ट) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 17 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 16 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुंद में आयोजित की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने समिति के सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का आग्रह किया है, ताकि पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संबंधित विषयों पर आवश्यक चर्चा की जा सके।




