महासमुंद, 11 फरवरी 2026। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में एक प्रकरण में 4 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
जानकारी के अनुसार सर्पदंश से मृत्यु होने पर पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोपालपुर निवासी मृतिका सउरी भोई के पति श्री उपेन्द्र भोई को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कलेक्टर श्री लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्वीकृत राशि शीघ्र संबंधित हितग्राही के खाते में अंतरित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर सहायता मिल सके।




