July 24, 2026

महासमुंद: 48 साल पुराने भूमि नामांतरण को रायपुर संभागायुक्त ने किया निरस्त

ग्राम ओंकारबंद की 7.37 हेक्टेयर भूमि का पुराने दस्तावेजों के आधार पर किया गया नामांतरण रद्द, तहसीलदार को जांच के निर्देश

मुख्य खबर:
रायपुर। रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने ग्राम ओंकारबंद, तहसील बागबाहरा, जिला महासमुंद में 48 साल पहले किए गए भूमि नामांतरण को निरस्त किया। उन्होंने तहसीलदार को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार, ग्राम ओंकारबंद की 7.37 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण 21 अप्रैल 1978 को किया गया था। यह नामांतरण रंभाबाई, बेवा रामचरण को निःसंतान बताकर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कराया गया था, जबकि अपीलार्थी बुढ़ान सिंग के दादा उदेराम उस समय जीवित थे और वे रंभाबाई के पुत्र थे।

इस प्रकरण में अपीलार्थियों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद द्वितीय अपील संभागायुक्त रायपुर के न्यायालय में की गई। सभी तथ्यों और अभिलेखों के अवलोकन के बाद संभागायुक्त ने नामांतरण को निरस्त करने का आदेश पारित किया।

संभागायुक्त ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे मामले की विधिवत जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।