रायपुर। प्रदेश के विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए नई परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (DA) और न्यूनतम वेतन दरें तय कर दी गई हैं। यह संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक (जुलाई 2025 से दिसंबर 2025) में 11.28 अंकों की औसत वृद्धि के आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
कृषि और अन्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी
- कृषि श्रमिकों के लिए सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि के चलते 170 रुपए प्रतिमाह बढ़ाए गए
- अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए 8.53 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती की दर से वृद्धि तय की गई
नया न्यूनतम वेतन (मासिक)
अकुशल श्रमिक:
- जोन ‘अ’ – ₹11,402
- जोन ‘ब’ – ₹11,142
- जोन ‘स’ – ₹10,882
अर्द्धकुशल श्रमिक:
- जोन ‘अ’ – ₹12,052
- जोन ‘ब’ – ₹11,792
- जोन ‘स’ – ₹11,532
कुशल श्रमिक:
- जोन ‘अ’ – ₹12,832
- जोन ‘ब’ – ₹12,572
- जोन ‘स’ – ₹12,312
उच्च कुशल श्रमिक:
- जोन ‘अ’ – ₹13,612
- जोन ‘ब’ – ₹13,352
- जोन ‘स’ – ₹13,092
दैनिक वेतन
श्रमिकों का दैनिक वेतन श्रेणी और जोन के अनुसार ₹419 से ₹524 के बीच निर्धारित किया गया है।
अधिक जानकारी के लिए श्रमिक विभाग की वेबसाइट या इंद्रावती भवन स्थित श्रमायुक्त कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।





