नवा रायपुर। Naya Raipur में शासकीय कर्मचारियों को हर शनिवार अवकाश देने के आदेश के बावजूद लोक अभियोजन निदेशालय के अधिकारियों को अब तक इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। इसको लेकर अब विभाग और राज्य शासन के बीच विवाद की स्थिति बन गई है।
आदेश है, लेकिन जमीन पर लागू नहीं
कांग्रेस शासनकाल में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक शनिवार अवकाश घोषित किया गया था और कार्यालय समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक तय किया गया था।
हालांकि, सूचना के अधिकार (RTI) से मिले दस्तावेजों में छुट्टी लागू होने की पुष्टि के बावजूद लोक अभियोजन निदेशालय में इसे लागू नहीं किया गया है।
कानून का हवाला देकर टाल रहा विभाग
निदेशालय का कहना है कि अभियोजन अधिकारियों का कार्यभार Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 19 और Criminal Procedure Code की धारा 25 के तहत संचालित होता है।
इसलिए उनकी कार्यप्रणाली सामान्य प्रशासनिक आदेशों से अलग है।
कर्मचारियों में नाराजगी
अभियोजन अधिकारियों का कहना है कि जब राज्य सरकार सभी कर्मचारियों को शनिवार की छुट्टी दे रही है, तो उन्हें इससे वंचित रखना अन्यायपूर्ण है।
उनका तर्क है कि शनिवार परिवार के साथ बिताने का दिन होता है, लेकिन उन्हें अब भी काम पर बुलाया जा रहा है।
अब फैसले पर टिकी नजर
मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी केएस गावस्कर के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि अभियोजन अधिकारियों को शनिवार की छुट्टी मिलेगी या नहीं।





