रायपुर। खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में 16 जुलाई को आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ 2026 के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी को अधिसूचित फसल घोषित किया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार तथा वन पट्टाधारी किसान उठा सकते हैं। जिले में इस वर्ष बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को बीमा कंपनी के रूप में अनुबंधित किया गया है।
फसलों पर इतना देना होगा प्रीमियम
कृषि विभाग के अनुसार, अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत, जबकि लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा।
- धान (सिंचित): ₹66,000 बीमित राशि पर ₹1,320 प्रीमियम
- धान (असिंचित): ₹49,500 पर ₹990
- मक्का: ₹50,600 पर ₹1,012
- अरहर: ₹46,200 पर ₹1,012
- उड़द एवं मूंग: ₹27,500 पर ₹550
- मूंगफली: ₹51,700 पर ₹1,034
- कोदो: ₹19,800 पर ₹198
- कुटकी: ₹20,900 पर ₹209
- रागी: ₹18,700 पर ₹187 प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
यहां करा सकते हैं बीमा
अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं।
फसल को प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से नुकसान होने पर किसान 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देकर दावा दर्ज करा सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अल-नीनो के प्रभाव के कारण मानसून देर से आने और बारिश में अनियमितता की आशंका है। ऐसे में किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सभी पात्र किसानों से 31 जुलाई से पहले फसल बीमा कराने की अपील की गई है।





