March 4, 2026

Raipur Commissioner System: रायपुर जिले में लागू होगी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान


🔴 Raipur News | मुख्यमंत्री साय जल्द लेंगे अंतिम फैसला

रायपुर।
राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissioner System) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही इस विषय पर बैठक में निर्णय ले चुके हैं और अब इसे पूरे रायपुर जिले में लागू करने की तैयारी की जा रही है।

विजय शर्मा ने कहा कि पूरे जिले की दृष्टि से इस पर विचार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री साय जल्द ही अंतिम निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है।


🏛️ पुलिस को मिलेंगे सीधे प्रशासनिक अधिकार

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद कई अधिकार, जो अभी जिला प्रशासन के पास होते हैं, वे सीधे पुलिस कमिश्नर को मिल जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि—

✔ अपराध नियंत्रण तेज हो।
✔ भीड़ प्रबंधन बेहतर हो।
✔ यातायात संचालन प्रभावी बने।
✔ आपात परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लिए जा सकें।

हालांकि जानकारी के मुताबिक शस्त्र लाइसेंस और आबकारी से जुड़े अधिकार इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रखे जाएंगे।


📢 धरना-प्रदर्शन और आयोजनों पर होगा सीधा नियंत्रण

नई व्यवस्था के तहत धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम और सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका और मजबूत होगी।

👉 अनुमति प्रक्रिया तेज होगी।
👉 आपात स्थिति में सीधे कार्रवाई संभव होगी।
👉 प्रशासनिक देरी कम होगी।
👉 कानून-व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा।

इससे राजधानी में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी है।


👮‍♂️ पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे ये प्रमुख अधिकार

कमिश्नरी सिस्टम के तहत पुलिस कमिश्नर को कई कानूनों के अंतर्गत व्यापक अधिकार दिए जाएंगे—

🔹 कैदी अधिनियम, 1900 – विशेष मामलों में बंदियों को अल्प अवधि के लिए पैरोल।
🔹 छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 – धरना, प्रदर्शन, जुलूस और निषेधाज्ञा लागू करने का अधिकार।
🔹 विष अधिनियम, 1919 – अवैध जहर भंडारण पर तलाशी वारंट।
🔹 जेल अधिनियम, 1894 – जेल सुरक्षा और बंदियों से जुड़े फैसले।
🔹 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 – छापेमारी व जांच आदेश।
🔹 गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 – प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति पर नियंत्रण।
🔹 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 – असामाजिक तत्वों पर जिला बदर कार्रवाई।
🔹 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – यातायात मार्ग निर्धारण और नियंत्रण।
🔹 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 – सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निरुद्ध करने की शक्ति।
🔹 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 – जासूसी मामलों में जांच अधिकार।
🔹 विस्फोटक व पेट्रोलियम अधिनियम – विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थों पर नियंत्रण।


📌 रायपुर में क्या बदलेगा?

कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से राजधानी में—
✔ पुलिस अधिक सशक्त होगी।
✔ निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।
✔ कानून व्यवस्था मजबूत बनेगी।
✔ नागरिक सुरक्षा बेहतर होगी।

सरकार इसे रायपुर को स्मार्ट और सेफ सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है।