रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। शहर के भीतर 19 प्रमुख प्रवेश मार्गों से भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 की सीमा से शहर की ओर आने वाले सभी चिन्हित मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश सीमित समय तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से लागू होकर 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध
प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में तेलीबांधा थाना के सामने चौक, कैनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ी नाका, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, कचना रेलवे क्रॉसिंग, डीडी नगर मार्ग, अरिहंत नगर, टाटीबंध चौक, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी क्षेत्र, विधानसभा रोड स्थित वीआईपी तिराहा और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड मार्ग शामिल हैं।
क्यों लिया गया यह निर्णय
पिछले कुछ समय से शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के कारण लगातार जाम की स्थिति बन रही थी। इसके चलते स्कूल, कार्यालय जाने वाले लोगों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
प्रशासन का दावा
पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से—
- ट्रैफिक जाम में कमी आएगी
- सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण होगा
- रिहायशी और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ेगी
- शहर के भीतर आवागमन अधिक सुगम होगा
प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।





