May 18, 2026

शादी सीजन से पहले रायपुर में पुलिस और DJ संचालकों की बैठक, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ

Raipur। विवाह सीजन के दौरान डीजे और धुमाल को लेकर होने वाली शिकायतों और विवादों को देखते हुए प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजे संचालकों ने स्वयं पहल करते हुए प्रशासन से चर्चा की और नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।

बैठक में संचालकों ने स्पष्ट किया कि विवाह और अन्य कार्यक्रमों के दौरान वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे, ताकि किसी प्रकार की परेशानी या विवाद की स्थिति न बने।

रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ

बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजाया जाएगा। संचालकों ने कहा कि वे समय सीमा और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे और अपने साथ जुड़े अन्य संचालकों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।

वहीं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विवाह सीजन में लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जरूरी

होली के बाद Navratri और Ram Navami के बाद 27 मार्च से शादी का सीजन शुरू हो जाएगा। ऐसे में डीजे और धुमाल की मांग भी बढ़ जाती है।

डीजे संचालन को लेकर Supreme Court of India और Chhattisgarh High Court की सख्त गाइडलाइन लागू है। नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस कार्रवाई करती है।

पुलिस अफसरों ने दी नियमों की जानकारी

रायपुर में आयोजित इस सम्मेलन में पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों को नियमों और मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में Tarkeshwar Patel (एडीसीपी सेंट्रल), Ramakant Sahu (एसीपी सेंट्रल) और Satish Thakur (एसीपी ट्रैफिक) सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि आगामी विवाह सीजन और अन्य समारोहों में निर्धारित डेसिबल स्तर के अनुसार ही डीजे और धुमाल बजाए जाएंगे। साथ ही रायपुर के डीजे संचालकों ने कहा कि जो संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वे स्वयं भी जुर्माने की कार्रवाई करेंगे।