May 14, 2026

रेरा की सख्ती: रायपुर के हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर जुर्माना, 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने के आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिल्डर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

रहवासियों की शिकायत पर कार्रवाई
प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने रेरा में अपील दायर कर बताया था कि तय समय सीमा के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि प्रोजेक्ट में कई जरूरी व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं की गईं, जिससे रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कई सुविधाएं अब भी अधूरी
रहवासियों ने बताया कि स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट सिस्टम तक ठीक नहीं है। क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। भवन की दीवारों में सीलन की समस्या है, जबकि STP का कंट्रोल पैनल भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा गार्डन का फव्वारा बंद पड़ा है, जिससे प्रोजेक्ट की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

रेरा अध्यक्ष का सख्त आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने रहवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए अधिकृत व्यक्ति सुमित डडसेना को निर्देश दिया है कि 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर बिल्डर के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला प्रोजेक्ट के रहवासियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।