July 23, 2026

रायपुर | रेरा की बड़ी कार्रवाई: 600 बिल्डरों को नोटिस, 989 प्रोजेक्ट्स में हैंडओवर न करने पर सख्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (छत्तीसगढ़ रेरा) ने राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उन आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को लेकर की गई है, जिनका निर्माण पूरा होने के बावजूद उनका प्रबंधन स्थानीय रहवासियों को नहीं सौंपा गया है।

रेरा के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा सहित अन्य जिलों की कुल 989 परियोजनाओं में नियमों का उल्लंघन पाया गया है। इन मामलों में प्रोजेक्ट पूर्ण होने और नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी कॉलोनियों का रखरखाव और सामान्य क्षेत्रों का नियंत्रण आबंटितियों की समिति या संघ को हस्तांतरित नहीं किया गया।

जिन प्रमुख बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रायपुर के कई बड़े नाम शामिल हैं, जैसे अविनाश ग्रुप, सिंघानिया बिल्डकॉन, वालफोर्ट प्रॉपर्टीज, श्री बिल्डकॉन, पारस बिल्डकॉन, संकल्प बिल्डकॉन सहित अन्य डेवलपर्स।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(ई) और 17 के तहत परियोजना पूर्ण होने के बाद प्रबंधन, सामान्य सुविधाएं और अभिलेखों का हस्तांतरण अनिवार्य है। लेकिन कई बिल्डरों द्वारा यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और कुछ मामलों में रखरखाव शुल्क भी स्वयं वसूला जा रहा है।

सिर्फ निजी बिल्डरों ही नहीं, बल्कि कुछ मामलों में हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को भी नोटिस जारी किया गया है। रेरा ने कहा है कि यह प्रवृत्ति नियमों के विपरीत है और इससे आवंटित निवासियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

प्राधिकरण ने सभी संबंधित बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। तय समय में जवाब नहीं देने या संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।