रायपुर। कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि चावल जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है और समयसीमा का पालन नहीं करने वाले मिलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर कलेक्टर ने जानकारी दी कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर 74 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें काली सूची में डालने, अभियोजन की कार्रवाई और मिल पंजीयन क्रमांक ब्लॉक करने की चेतावनी दी गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुबंध के अनुसार धान उठाव के अनुपात में चावल जमा नहीं करना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
समीक्षा के दौरान 10 ऐसे राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जहां सबसे अधिक चावल जमा किया जाना शेष है। धान की कमी पाए जाने पर संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
इसके अलावा 30 अप्रैल तक चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स से 1 मई से बैंक गारंटी के माध्यम से राशि वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।





