
रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना में विकास कार्य नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए RERA ने यह कार्रवाई की है।




