May 18, 2026

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई

बलौदाबाजार, भाटापारा: भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने आरोपी किशोर वर्मा उर्फ दरुहा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 02 अप्रैल 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन 01 अप्रैल को घर से गायब हो गई थी। विवेचना में पता चला कि आरोपी किशोर वर्मा, निवासी ग्राम इटई, थाना नांदघाट, जिला बेमेतरा, पीड़िता को शादी का झांसा देकर इंदौर और भोपाल ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हुई, बाद में उसका गर्भपात हुआ।

जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों को परखते हुए आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 363 के तहत 3 वर्ष, धारा 366 के तहत 5 वर्ष और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया गया।

शासन की ओर से पैरवी संजय बाजपेयी ने की, जबकि मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक पुष्पा राठौर द्वारा की गई।