रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान निजी स्कूलों द्वारा कक्षाएं संचालित किए जाने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।
जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य शासन ने प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों के लिए 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। इसके बावजूद कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न कारणों से कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जो शासन के आदेश का उल्लंघन है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.पी.आई.एल. 22/2016 की सुनवाई के दौरान 7 मई 2026 को इस मुद्दे को संज्ञान में लिया गया। कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि भीषण गर्मी के बावजूद कुछ निजी स्कूल विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए बाध्य कर रहे हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश दिए हैं कि जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में अवकाश अवधि के दौरान कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।





