वॉशिंगटन। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण समेत कई इमिग्रेशन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सरकार के नए नियम के मुताबिक, जिन फॉर्म के लिए कम से कम 180 दिनों से ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कागजी प्रक्रिया और ट्रेजरी की फिजिकल लॉकबॉक्स सेवाओं पर निर्भरता कम होगी। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन से बढ़ेगा डिजिटल भुगतान
नए नियम के तहत सरकार को उम्मीद है कि फीस का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान बढ़ेगा। इसके अलावा डिजिटल प्रक्रिया से धोखाधड़ी की पहचान, आवेदकों की पहचान का प्रबंधन और दस्तावेजों की प्रोसेसिंग आसान होगी।
अधिकारियों का कहना है कि कागजी फॉर्म की तुलना में डिजिटल माध्यम से डेटा को प्राप्त करना, सुरक्षित रखना और उसका इस्तेमाल करना अधिक आसान है। इससे आवेदन में होने वाली गलतियों और प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा।
ऑफलाइन आवेदन के लिए देना होगा 25 डॉलर अतिरिक्त शुल्क
ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे 25 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता से छूट का अनुरोध कर सकेंगे।
USCIS ऐसे अनुरोधों की व्यक्तिगत मामले के आधार पर समीक्षा करेगा और परिस्थितियों के अनुसार उचित पाए जाने पर छूट प्रदान कर सकेगा।
USCIS देगा 60 दिन पहले सार्वजनिक सूचना
नए नियम के तहत अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) किसी भी फॉर्म को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य करने से पहले कम से कम 60 दिन का नोटिस देगी।
USCIS अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, ताकि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता के बारे में पहले से जानकारी मिल सके।
180 दिन से ई-फाइलिंग उपलब्ध फॉर्म पर लागू होगा नियम
अमेरिकी सरकार के अनुसार, जिस फॉर्म के लिए कम से कम 180 दिनों से ई-फाइलिंग उपलब्ध है, उसे भविष्य में ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य किया जा सकता है।
सरकार का दावा है कि डिजिटल प्रक्रिया लागू होने से संघीय स्तर पर लागत में बचत होगी और सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी होगा। साथ ही आव्रजन आवेदनों के डेटा को व्यवस्थित तरीके से संभालना और प्रक्रिया की निगरानी करना आसान हो जाएगा।





