March 4, 2026

उत्तर बस्तर कांकेर : बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, जिला दण्डाधिकारी ने प्राधिकृत अधिकारी किए नियुक्त

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सम्पूर्ण जिले में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2026 की हायर सेकेंडरी, हाईस्कूल एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च तक आयोजित होंगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं धारा-6 के अंतर्गत तीव्र संगीत, हार्न टाइप साउंड तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना अनुज्ञा के सम्पूर्ण कांकेर जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

अनुमति हेतु एसडीएम व तहसीलदार प्राधिकृत

अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार (कार्यपालिक दण्डाधिकारी) को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

तहसील कांकेर के लिए एसडीएम कांकेर, चारामा के लिए एसडीएम चारामा, नरहरपुर के लिए तहसीलदार नरहरपुर, सरोना के लिए तहसीलदार सरोना, भानुप्रतापपुर के लिए एसडीएम भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल के लिए तहसीलदार दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ के लिए एसडीएम अंतागढ़, आमाबेड़ा के लिए तहसीलदार आमाबेड़ा, पखांजूर के लिए एसडीएम पखांजूर, बांदे के लिए तहसीलदार बांदे तथा कोयलीबेड़ा के लिए तहसीलदार कोयलीबेड़ा को प्राधिकृत किया गया है।

अनुमति आवेदन की होगी विधिवत पंजी

सभी प्राधिकृत अधिकारी परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने हेतु प्राप्त आवेदनों की पंजी संधारित करेंगे। प्रत्येक आवेदन की तिथि एवं समय दर्ज किया जाएगा तथा परीक्षण पश्चात पृथक से अनुमति आदेश जारी किए जाएंगे। अनुमति की जानकारी संबंधित एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर कार्यालय को भी दी जाएगी।

यह आदेश 18 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा और इसके कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं।