March 5, 2026

उत्तर बस्तर कांकेर: कलेक्ट्रेट परिसर में 60 दिन के लिए धारा-163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध

उत्तर बस्तर कांकेर, 6 फरवरी 2026: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) और (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास 200 मीटर के परिधि में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस और नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।

यह आदेश 4 फरवरी 2026 से 3 अप्रैल 2026 तक कुल 60 दिनों के लिए लागू रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि यह कदम लोक शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।