
गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके तहत देश के करीब 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये नियम श्रम संहिता के सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अंतर्गत लाए गए हैं।
इन नियमों के लागू होने से देशभर के डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स को अब
- हेल्थ इंश्योरेंस,
- लाइफ इंश्योरेंस,
- और एक्सीडेंट कवर
जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जो जोमैटो, स्विगी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिलीवरी और राइड-हेल्प सेवाएं देते हैं। इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती, बल्कि हर काम के बदले भुगतान किया जाता है।
वर्तमान में देश में 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स हैं और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है।




