July 29, 2026

धमतरी पुलिस का नाबालिग वाहन चालकों पर शिकंजा, अभिभावकों को दी चेतावनी; 36 स्कूलों में चलाया जागरूकता अभियान

धमतरी। जिला पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में धमतरी पुलिस यातायात विभाग ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया है। अभियान के तहत वाहन चलाते पाए जा रहे नाबालिगों के अभिभावकों को यातायात कार्यालय बुलाकर समझाइश दी जा रही है और उनका नाम-पता दर्ज किया जा रहा है।

पुलिस ने अभिभावकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि पहली बार समझाइश के बाद यदि वही नाबालिग दोबारा वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

धमतरी पुलिस ने बताया कि नाबालिग को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत अपराध है। ऐसे मामलों में अभिभावक या वाहन मालिक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा संबंधित नाबालिग के 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भी निर्धारित अवधि तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

स्कूलों में पहुंचकर छात्रों को किया जा रहा जागरूक

धमतरी पुलिस यातायात विभाग की टीम, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी मोनिका मरावी और ट्रैफिक प्रभारी उप निरीक्षक खेमराज साहू शामिल हैं, लगातार स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है।

स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान छात्रों को नाबालिग अवस्था में वाहन नहीं चलाने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

36 स्कूलों में 10 हजार से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा अभियान

धमतरी पुलिस यातायात विभाग द्वारा 1 जनवरी 2026 से 28 जुलाई 2026 तक चलाए गए जनजागरूकता अभियान के तहत जिले के करीब 36 स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 10,301 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हुए

पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जिले में जिम्मेदार यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।

धमतरी पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को तब तक वाहन चलाने की अनुमति न दें, जब तक उनके पास विधिवत ड्राइविंग लाइसेंस न हो। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।