बलौदाबाजार। गांजा की अवैध तस्करी के मामले में बलौदाबाजार की विशेष एनडीपीएस अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने जीजा-साली को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने सुनाया।
रेलवे माल धक्का के पास गांजा के साथ पकड़े गए थे आरोपी
अतिरिक्त लोक अभियोजक संतोष कुमार कन्नौजे ने बताया कि मामले में मध्य प्रदेश निवासी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल के खिलाफ भाटापारा शहर थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी भाटापारा क्षेत्र के रेलवे माल धक्का के पास सिद्ध बाबा शराब भट्टी रोड में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
20 किलो से ज्यादा गांजा हुआ था बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी शिवानंद पटेल के पिट्ठू बैग से 12.460 किलोग्राम गांजा और पूजा पटेल के बैग से 7.590 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। कुल बरामद गांजे की मात्रा करीब 20 किलो से अधिक थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मादक पदार्थ जब्त किया था।
10 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर फैसला
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए और संबंधित दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत किए।
दोनों पक्षों की दलील सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख)(ii)(B) के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी शिवानंद पटेल और पूजा पटेल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।





