रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स (Bulk Waste Generators) का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
केंद्रीय पोर्टल पर होगा पंजीयन
विभाग ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी हो चुका है।
पंजीयन के लिए उपलब्ध पोर्टल:
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत कार्रवाई
विभागीय परिपत्र के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का इस केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।
निकायों को दिए गए निर्देश
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान कर उनका पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाना है।
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