दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने रिश्वत लेने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अहिवारा के पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है। पटवारी पर भूमि बंटवारे के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से 45 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
जांच के अनुसार वायरल वीडियो की पुष्टि तहसीलदार अहिवारा द्वारा की गई। जांच के दौरान प्रार्थी अमन कुमार टंडन और संबंधित पटवारी के बयान दर्ज किए गए। इसमें यह सामने आया कि भूमि बंटवारे के काम के एवज में पटवारी को 45 हजार रुपये दिए गए थे।
पटवारी ने भी अपने बयान में यह स्वीकार किया कि उसने पक्षकार की माता से राशि प्राप्त की थी। हालांकि अपने बचाव में उसने कहा कि वह वेतन मिलने के बाद यह रकम वापस करने वाला था।
जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम महेश राजपूत ने पटवारी की कार्यशैली को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 और 14 का उल्लंघन मानते हुए कदाचरण की श्रेणी में पाया।
इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उसे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।





