जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आम लोगों से भी उसकी जानकारी साझा करने की अपील की गई है।
पुलिस के अनुसार, पीयूष जायसवाल (21), पिता पारेश्वर जायसवाल, निवासी ग्राम पोडीशकर, थाना बम्हनीडीह, ने बम्हनीडीह, चांपा, कोरबा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया। निवेशकों से रकम लेने के बाद वह फरार हो गया।
दो थानों में दर्ज हैं गंभीर मामले
आरोपी के खिलाफ बम्हनीडीह थाना में अपराध क्रमांक 87/2024 के तहत आईपीसी की धारा 420, 406 और 34 के अंतर्गत मामला दर्ज है। वहीं चांपा थाना में अपराध क्रमांक 152/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 111(1) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को पहले गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था, लेकिन बाद में वह लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहा। इसके चलते चांपा मामले में उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट और बम्हनीडीह मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
अन्य मामलों में भी वारंट जारी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ बिलासपुर न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत भी मामला लंबित है। इसके अलावा कोरबा न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5341, 5340, 5339 और 5342 में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं।
गृह मंत्रालय ने जारी किया LOC
आरोपी के लगातार फरार रहने और न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। इसके तहत देश के सभी एयरपोर्ट, बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उसकी आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि विदेश भागने की स्थिति में उसे रोका जा सके।
पुलिस ने लोगों से मांगी मदद
जांजगीर-चांपा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आरोपी पीयूष जायसवाल के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम जांजगीर के मोबाइल नंबर 94791-93199 या थाना चांपा प्रभारी के मोबाइल नंबर 79874-60292 पर सूचना दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।





