July 27, 2026

Raipur News: राजधानी में बिना अनुमति पोस्टर-फ्लैक्स लगाने पर ₹5,000 जुर्माना, दुकानों की ब्रांडिंग पर भी सख्ती

रायपुर। राजधानी रायपुर में अब बिना अनुमति पोस्टर, फ्लैक्स और विज्ञापन सामग्री लगाना महंगा पड़ सकता है। रायपुर नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत शहर में अनाधिकृत विज्ञापनों पर सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने सभी 10 जोनों में पोस्टर लगाने के लिए नि:शुल्क स्थान निर्धारित किए हैं। तय स्थानों के अलावा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पोस्टर या फ्लैक्स लगाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके साथ ही दुकानदारों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। अब दुकान के बाहर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम प्रदर्शित किया जा सकेगा। किसी भी कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाने के लिए नगर निगम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बिना अनुमति ब्रांडिंग पर लगेगा भारी जुर्माना

नगर निगम के अनुसार यदि किसी दुकान पर बिना अनुमति कंपनी या ब्रांड की ब्रांडिंग, ऑफर, सेल, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री लगाई गई तो संबंधित प्रतिष्ठान पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा:

  • अनाधिकृत होर्डिंग पर कम से कम ₹1 लाख का जुर्माना।
  • बल्क विज्ञापन पर ₹10,000 प्रति आयोजन का जुर्माना।
  • बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

निगम ने इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ई-चालान प्रणाली भी लागू करने का निर्णय लिया है।

एक सप्ताह में लेना होगा अनुमति

नगर निगम ने दुकानदारों, विज्ञापन एजेंसियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करें या आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

इन स्थानों पर नि:शुल्क लगा सकेंगे पोस्टर

नगर निगम ने प्रत्येक जोन में पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए हैं—

  • जोन-1: दम्मानी पेट्रोल पंप, गुढ़ियारी पड़ाव, पैराडाइज होटल।
  • जोन-2: एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।
  • जोन-3: जोन कार्यालय, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड।
  • जोन-4: पुराना धरना स्थल, बूढ़ातालाब।
  • जोन-5: गोल चौक, लाखेनगर, चंगोराभाठा।
  • जोन-6: आईएसबीटी, पौनी पसारी, 100 बिस्तर अस्पताल बाउंड्री।
  • जोन-7: कबीर चौक फ्लाईओवर।
  • जोन-8: पौनी पसारी सब्जी मंडी।
  • जोन-9: मढ़िया तालाब, जोरा और फुंडहर पानी टंकी।
  • जोन-10: जोन कार्यालय और अमलीडीह गौठान।

₹20 करोड़ के विज्ञापन बाजार पर निगम की नजर

नगर निगम का विज्ञापन राजस्व अब तक मुख्य रूप से होर्डिंग और यूनीपोल से प्राप्त होता रहा है। नई नीति के तहत दुकानों की कमर्शियल ब्रांडिंग, ऑफर-डिस्काउंट बोर्ड, दिशा-सूचक संकेतक और अन्य आउटडोर विज्ञापनों को भी अनुमति व्यवस्था के दायरे में लाया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम को विज्ञापन शुल्क से ₹20.05 करोड़ की आय हुई थी।

नियमों का होगा सख्ती से पालन

नगर निगम की राजस्व उपायुक्त डॉ. अंजली शर्मा ने कहा कि नई विज्ञापन नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन एजेंसियों, प्रिंटरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही दिशा-सूचक बोर्डों की भी जांच जारी है।