January 17, 2026

छत्तीसगढ़ में सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में अब सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।

✅ किन पर लागू होगा नियम

  • जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद हुआ है।
  • सभी समुदायों के दंपतियों पर यह नियम प्रभावी होगा।

📜 क्या कहा गया अधिसूचना में

  • छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ के तहत पंजीयन जरूरी।
  • वही अधिकारी पंजीयन करेंगे जो पहले से विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006 के तहत अधिकृत हैं।

👩‍⚖️ क्या होंगे फायदे

  • बाल विवाह पर रोक लगेगी।
  • फर्जी विवाह मामलों में कमी आएगी।
  • महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे।
  • संपत्ति विवाद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार जैसे मामलों में आसानी।
  • सरकारी योजनाओं और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में मदद मिलेगी।

⚠️ नागरिकों के लिए सलाह

  • तय प्रक्रिया और समय-सीमा में विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य
  • जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय में आवेदन करें ताकि कानूनी परेशानी से बचा जा सके।