July 29, 2026

संजय दत्त का बर्थडे सेलिब्रेशन: बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन सड़क पर जश्न और शोर-शराबे पर रोक

बिलासपुर। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन समारोह को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रशंसकों को सशर्त अनुमति दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोजन किसी सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं होगा और आम लोगों की आवाजाही में किसी भी तरह का व्यवधान, शोर-शराबा या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए बिलासपुर एसडीएम के समक्ष अनुमति आवेदन दिया था, जिसे प्रशासन ने पहले खारिज कर दिया था।

एसडीएम ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन निरस्त करते हुए कहा था कि पिछले वर्ष प्रशंसकों ने मध्य नगरी चौक पर जन्मदिन समारोह आयोजित किया था, जिसके कारण मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनी थी और कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई थी।

इसके बाद गुरुदेव अवस्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस बार कार्यक्रम शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि कार्यक्रम से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने कहा कि आयोजन स्थल निजी परिसर होने और नियमों के पालन का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रशासन को अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

पिछले साल सड़क पर हुआ था बर्थडे सेलिब्रेशन

गौरतलब है कि पिछले वर्ष संजय दत्त के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने बिलासपुर के व्यस्त मध्य नगरी चौक में सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी।

मामले को लेकर प्रकाशित खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर समेत अधिकारियों को तलब कर नाराजगी जताई थी। इसी के बाद प्रशासन ने इस बार सार्वजनिक स्थान पर आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निजी परिसर में होने वाले कार्यक्रम को अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।