रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्यापार करने वाले दुकानदारों और कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य के श्रम विभाग ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके लागू होने पर पंजीकरण प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।
24 घंटे में मिलेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
नए प्रस्ताव के अनुसार, दुकान मालिकों को अब ऑनलाइन आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इससे व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
नई व्यवस्था में ‘श्रम पहचान संख्या’ (लेबर रजिस्ट्रेशन) और किसी भी प्रकार के बदलाव जैसे—नियोजक का नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या कार्य का स्वरूप—के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए 100 रुपये का संशोधन शुल्क निर्धारित किया गया है।
सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट
प्रमाण-पत्र पूरी तरह डिजिटल और सिस्टम जनरेटेड होगा, जिस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था स्वघोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) पर आधारित होगी।
गलत जानकारी पर जिम्मेदारी दुकानदार की
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
30 दिनों में मांगे गए सुझाव
राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर 30 दिनों के भीतर आम जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
प्रमुख बदलाव
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और संशोधन प्रक्रिया
- 24 घंटे में प्रमाण-पत्र जारी
- 100 रुपये संशोधन शुल्क
- पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी
इस नई व्यवस्था से राज्य में व्यापार शुरू करना और चलाना आसान होगा, जिससे छोटे और मध्यम कारोबारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।





